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    Supreme Court: मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट

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    Supreme Court: मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट

    कहा- सोच समझकर बोलना चाहिए

    नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। हालाँकि, न्यायालय ने इस संबंध में दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मंत्री विजय शाह ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, “आप राज्य सरकार के मंत्री हैं और संवैधानिक पद पर आसीन हैं। ऐसे में किसी भी संवेदनशील विषय पर बोलने से पहले आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।” अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मंत्री के पद पर होने के नाते जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। घटना की जानकारी के अनुसार, इंदौर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना ऐसा बयान दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने कथित तौर पर कहा – “जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी अपनी बहन को भेजा।” इस बयान को कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर इशारा मानते हुए उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद उनके विरुद्ध औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई।

    विवाद गहराने के बाद मंत्री विजय शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो संदेश साझा कर अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि “मेरे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। यदि किसी की भावना को ठेस पहुँची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ।” विजय शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने पक्षकार को सुने बिना आदेश पारित किया, जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया ने मंत्री के बयान को आवश्यकता से अधिक विस्तारित और तूल दिया। Supreme Court

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