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    नियम 134ए के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को सतलुज स्कूल ने निकाला बाहर, रोषित अभिभावकों ने सौंपा ज्ञापन

    Rule 134A sachkahoon

    ऐलनाबाद, सुभाष। नियम 134ए (Rule 134A) के तहत शहर के सतलुज पब्लिक स्कू ल में पढ़ाई कर रहे बच्चों को स्कूल प्रबंधन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिससे रोषित अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी ऐलनाबाद के कार्यालय में पहुंचकर निजी स्कू ल के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई और अपनी मांगों से संबंधी ज्ञापन सौंपा। बाद में अभिभावक उप मंडल अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचे। लेकिन कार्यालय में उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

    अभिभावक राधेश्याम ने बताया कि उनके बच्चों का 134 ए (Rule 134A) के तहत शहर के सतलुज पब्लिक स्कू ल में दाखिला है। बुधवार को जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें यह कहकर बाहर निकाल दिया कि उनकी फीस सरकार द्वारा जो जमा करवाई जाती है, वह नहीं हो रही। इसलिए हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त सरकार ने 134 ए खत्म कर दिया है। इसके पश्चात सभी अभिभावक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एकत्रित होकर निजी स्कूल संचालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

    अतिरिक्त खंड शिक्षा अधिकारी जेपी बब्बर ने बताया कि कोई भी स्कू ल बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता। जिन बच्चों ने किसी भी निजी स्कू ल में दाखिला ले रखा है और नियमित तौर पर अपनी पढ़ाई कर रहा हैं। निजी स्कूल वाले उनको स्कू ल में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते।

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