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    दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माना

    Kairana News
    Kairana News: अवैध शराब तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास

    सरसा (सच कहूँ न्यूज)। अदालत ने महिला से दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार 24 मार्च 2019 को डबवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने महिला थाना में शिकायत दी कि वह डबवाली में ब्यूटी पार्लर का काम करती है। कुछ समय पहले उसकी जान पहचान गांव मौजगढ़ निवासी अश्वनी के साथ हो गई थी। शादी के बहाने उसने धोखा किया। Sirsa News

    24 मार्च को पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 342 / 363/366 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया। डबवाली डीएसपी ने मामले की जांच की। 24 मार्च को पुलिस ने आरोपी अश्वनी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसकी मेडिकल जांच करवाई गई। 12 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मामले के निपटारा करते हुए आरोपी अश्वनी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी। Sirsa News

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