Drug Smuggling: नशीले कैप्सूल तस्करी के दोषी को दस साल का कठोर कारावास

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सांकेतिक फोटो

Drug Capsule Smuggling: हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीले कैप्सूल तस्करी के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी व्यक्ति को दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 9 फरवरी 2020 को टिब्बी पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी ने टीम के साथ गश्त के दौरान रोही खाराखेड़ा स्थित हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति को रोककर नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम रवीश पुत्र श्यामलाल निवासी वार्ड 5, खाराखेड़ा बताया। Hanumangarh News

एक लाख रुपए जुर्माना लगाया, वर्ष 2020 में टिब्बी थाना पुलिस ने की थी कार्रवाई

पुलिस ने उसके हाथ में ली हुई थैली को चैक किया तो उसमें पारवोरिन स्पास कैप्सूल के 60 पत्ते भरे हुए थे। इनमें कुल 600 कैप्सूल थे। इसके संबंध में रवीश के पास कोई लाइसेंस-परमिट इत्यादि नहीं होना पाया गया। पुलिस ने कैप्सूल बरामद कर मौके से रवीश को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में टिब्बी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। तलवाड़ा झील पुलिस थाना की ओर से इस प्रकरण में अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में आरोपी रवीश के खिलाफ धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में अपराध प्रमाणित माना गया तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया गया। Hanumangarh News

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए। विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद बुधवार को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने आरोपी रवीश को बिना लाइसेंस के अवैध नशीली दवाइयां अपने कब्जे में रखने पर धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने न्यायालय से अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध साबित करने एवं हनुमानगढ़ में आए दिन नशे के केस अत्यधिक होने और समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए दोषी को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीले कैप्सूल तस्करी के दोषी रवीश को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई। Hanumangarh News

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