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    धारा 24 के अंतर्गत सर्वाधिक वादों की पेंडेंसी सिरसागंज और जसराना में मिली

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    Firozabad News: धारा 24 के अंतर्गत सर्वाधिक वादों की पेंडेंसी सिरसागंज और जसराना में मिली

    कार्यरत राजस्व निरीक्षक विनय, लटूरी और कुलदीप को डीएम ने चार्जशीट जारी करने के दिए आदेश | Firozabad News

    • वादों का निस्तारण सही समय पर न करने के कारण नायब तहसीलदार जसराना को प्रतिकूल प्रविष्टि

    फिरोजाबाद (सच कहूँ न्यूज़)। Firozabad News: जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 24, धारा 35, धारा 34,धारा 67, धारा 80, धारा 101, धारा 116 से संबंधित वादों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, सर्वप्रथम धारा 24 की समीक्षा करते हुए डीएम ने उन कानूनगों, नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों, उप जिलाधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जिस स्तर पर भी धारा 24 के अंतर्गत सर्वाधिक पेंडेंसी है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा 24 के अंतर्गत सर्वाधिक वादों की पेंडेंसी सिरसागंज और जसराना में देखने को मिली। यहां पर कार्यरत राजस्व निरिक्षक विनय, लटूरी सिंह और कुलदीप को जिलाधिकारी ने चार्जशीट जारी करने के आदेश दिए गए। Firozabad News

    जिलाधिकारी ने कहा कि हर उप जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर ले, कि अपने स्तर से अपने अधीनस्थों की मॉनिटरिंग लगातार करते रहे, 6 महीने के अंदर लंबित केसेज़ का निपटारा अवश्य कर लें। धारा 33 की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अभी हाल ही में इस धारा के संबंध में एक नया जीओ जारी हुआ है जिसका अध्ययन सभी उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार कर ले, साथ ही उन्होंने कहा की धारा 35 के अंतर्गत यदि कोई केस डिफाल्टर पाया जाता है, तो उसके लिए तहसीलदार उत्तरदाई होंगे। Firozabad News

    इसी तरह धारा 34 की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया की तहसील शिकोहाबाद में इस धारा के अंतर्गत वाद सबसे ज्यादा लंबित है। डीएम ने कहा कि अपने निस्तारण की गति बढ़ाएं, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहे हैं, उन्होंने नायब तहसीलदार जसराना को इसके लिए एडवर्स एंट्री देने की बात कही। धारा 67 की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार अपने स्तर से सरकारी जमीन खाली कराये, इसके लिए सक्रिय होकर अभियान चलाकर एवं उन भूमियों की पैमाइश करा कर इस कार्य में तत्परता से लगे हैं जिससे इन जमीनों का उपयोग बेहतर कार्यों के लिए हो सके।

    जिलाधिकारी ने कहा कि अपने-अपने कोर्ट के वादों की पेंडेंसी को दूर करें, हैसियत प्रमाण पत्र की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अवश्य आ जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा की धारा 98 के अंतर्गत निस्तारण हेतु पक्षकार को तीन दिन का समय अवश्य दें । साथ ही उन्होंने कहा कि इन वादों का निस्तारण ससमय हो, इसकी देखरेख शासन के स्तर पर की जा रही है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी विशु राजा सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे। Firozabad News

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