Kerala SIR: केरल सरकार ने की स्थानीय निकाय चुनाव तक एसआईआर स्थगित करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग

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Supreme Court

तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य का तर्क है कि स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियाँ अपने चरम पर हैं, ऐसे में समानांतर रूप से एसआईआर का संचालन न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र पर अत्यधिक दबाव भी डाल देगा। Kerala SIR News

राज्य सरकार की याचिका अनुच्छेद 32 के तहत प्रस्तुत की गई है। इसमें कहा गया है कि केरल के 1,200 स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए चुनाव 9 और 11 दिसंबर को दो चरणों में होंगे तथा मतगणना 13 दिसंबर को निर्धारित है। चुनावी प्रक्रिया को सुचारु रखने हेतु बड़े पैमाने पर कर्मियों और सुरक्षा बलों की आवश्यकता है। वहीं, एसआईआर के लिए अतिरिक्त हजारों कर्मचारियों की तैनाती करनी होगी, जिससे सामान्य शासकीय कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243-ई और 243-यू के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव निश्चित समयसीमा के भीतर कराना अनिवार्य है, जबकि एसआईआर प्रक्रिया के लिए ऐसा कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है। इसलिए राज्य ने आग्रह किया है कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को फिलहाल स्थगित किया जाए और इसे चुनाव समाप्त होने के बाद ही आगे बढ़ाया जाए। Kerala SIR News

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पार्टी का कहना है कि एसआईआर और चुनाव एक साथ चलने से मतदाताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

राज्य सरकार का स्पष्ट मत है कि वह भविष्य में एसआईआर की वैधता पर चुनौती दे सकती है, परंतु वर्तमान में उसकी प्राथमिक मांग केवल प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने की है, जिससे चुनाव संबंधी व्यवस्थाएँ निर्बाध रूप से संपन्न हो सकें। Kerala SIR News