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    कुर्की आदेश के खिलाफ कोर्ट में दाखिल प्रत्यावेदन निरस्त

    Kaithal News
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    गैंगस्टर साकिब की पत्नी ने संपत्ति कुर्क किये जाने सम्बंधी जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया था प्रत्यावेदन

    कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: कोर्ट ने प्रशासन के कुर्की आदेश के विरुद्ध दाखिल किए गए प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया है। गांव भूरा निवासी गैंगस्टर साकिब की पत्नी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिलाधिकारी के कुर्की आदेश के विरुद्ध कोर्ट में प्रत्यावेदन दाखिल किया था। Kairana News

    एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि साकिब निवासी ग्राम भूरा मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था, जिसके विरूद्ध पहला मुकदमा वर्ष-2017 में दर्ज हुआ था। आपराधिक क्रिया-कलापों में निरन्तर लिप्त रहने के चलते आरोपी साकिब के विरुद्ध 28 सितंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। आरोपी वर्ष-2017 से ही अवैध कृत्यों से धन प्राप्त करके सम्पत्ति अर्जित कर रहा था। आरोपी द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति को कुर्क कराने हेतु गैंगस्टर एक्ट की धारा-14(1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी शामली को रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिस पर 22 अक्टूबर 2022 को आरोपी की सम्पत्ति कुर्क किये जाने के आदेश निर्गत किये गए। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन के 25 अक्टूबर 2022 को गैंगस्टर साकिब की संपत्ति कुर्क कर ली गई। आरोपी के अधिवक्ता की ओर से कुर्क की गई संपत्ति को अवमुक्त कराने हेतु प्रत्यावेदन किया गया, जिसे विगत 11 सितंबर को अस्वीकार कर दिया गया। Kairana News

    जिलाधिकारी शामली द्वारा जारी किए गए कुर्की आदेश तथा अस्वीकार किये गए प्रत्यावेदन के विरुद्ध साकिब की पत्नी मशरूफा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/उत्तर-प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम शामली में प्रत्यावेदन किया। विगत गुरुवार को संयुक्त निदेशक दिवाकर शर्मा तथा विशेष लोक अभियोजक शैली भारद्वाज द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात सम्पत्ति कुर्क किये जाने के आदेश के विरुद्ध दाखिल प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट शामली द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखे जाने का निर्णय सुनाया है। Kairana News

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