हमसे जुड़े

Follow us

11.3 C
Chandigarh
Wednesday, February 4, 2026
More
    Home चंडीगढ़ पंजाब सरकार न...

    पंजाब सरकार ने आटा, गेहूं लाभार्थियों के घरों में पहुँचाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

    Punjab News
    पंजाब कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले: एनएफएसए के तहत ‘माडल फेयर प्राइस शॉप्स’ होंगी कायम

    पंजाब कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले: एनएफएसए के तहत ‘माडल फेयर प्राइस शॉप्स’ होंगी कायम | Punjab News

    चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब कैबिनेट ने लाभार्थियों को आटा/गेहूं घरों में पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (एनएफएसए) के अधीन ‘माडल फेयर प्राइस शॉप्स’ के प्रस्ताव को शनिवार को शुरुआत की मंजूरी दे दी। इस सम्बन्ध में फैसला यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री भगवंत मान अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। Punjab News

    मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने लाभार्थियों के घरों में पैकेज्ड आटा / पैकेज्ड गेहूँ के वितरण के लिए संशोधित विधि को भी मंजूरी दी। आटा/गेहूं का वितरण खुली मात्रा, सही तौल में, राशन डिपो से या राशन डिपो होल्डर की तरफ से विशेष सीलबंद पैकेटों में लाभार्थियों के घरों के दरवाजे या नजदीकी मोटर प्वाइंट पर पहुँचाने की इजाजत दी गई है। लाभार्थी के लिए पैकेज्ड आटा/ पैकेज्ड गेहूँ प्राप्त करने का यह ज्यादा सम्मानजनक ढंग होगा क्योंकि लाभार्थी को खास तौर पर खराब मौसम के हालात में लम्बी कतारों में खड़ा होने की जरुरत नहीं रहेगी।

    आटा और गेहूँ देते समय सभी जरुरी शर्तों जैसे कि बायोमीट्रिक पड़ताल, लाभार्थी को प्रिंट की वजन रसीद और अन्य जरुरतों पूरी करनी सुनिश्चित किया जाएगा। होम डिलीवरी सेवा, माडल फेयर प्राइस शाप की धारणा को पेश करेगी, जो राज्य की शीर्ष सहकारी सभा द् पंजाब स्टेट कोआपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटिडह्ण की तरफ से चलाईं जाएंगी क्योंकि यह अग्रणी सहकारी संस्थान होने के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दिया जाना जरुरी है। पंजाब राज्य सहकारी सप्लाई और मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटिड द्वारा चलाए जा रहे माडल फेयर प्राइस शॉपस की तरफ से लाभार्थियों के घर तक पैक किए गेहूं/ पैक किए आटे की आपूर्ति करने के लिए स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी शामिल की जाएंगी। Punjab News

    Punjab Cabinet

    कैबिनेट ने पंजाब क्रशर नीति 2023 को भी दी मंजूरी

    उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर रेत और बजरी मुहैया करने और इसकी स्पलाई को सुचारु बनाई रखने के लिए कैबिनेट ने पंजाब क्रशर नीति 2023 को भी मंजूरी के दी। इस नीति के अंतर्गत क्रशर यूनिटों की दो मुख्य श्रेणियों कमर्शियल क्रशर यूनिट ( सी. सी. यू.) और पब्लिक क्रशर यूनिट ( पी. सी. यू.) होंगी। स्क्रीनिंग- कम- वाशिंग प्लांट भी क्रशर यूनिट की श्रेणी में आऐंगे। पब्लिक क्रशर यूनिट एक रजिस्टर्ड क्रशर यूनिट होगा, जो पंजाब ट्रांसपैरेंसी इन पब्लिक प्रोक्युरमेंट एक्ट के अंतर्गत निर्धारित एक ट्रांसपैरेंसी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के द्वारा चुना गया है और क्रशर यूनिट की तरफ से दर्शाए कम से कम खनिज मूल्य (लोडिंग खर्चा सहित और क्रशर बिक्री मूल्य से अधिक नहीं) पर आधारित होगा।

    टीचिंग फैक्लटी के 39 पद सुर्जित करने का फैसला | Punjab News

    कैबिनेट ने सरकारी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, अमृतसर और पटियाला के नौ विभागों में टीचिंग फैकल्टी की सीधी भर्ती कोटे की मंजूरशुदा पदों में से पाँच प्रोफेसर, 10 एसोसिएट प्रोफेसर और 24 सहायक प्रोफेसरों सहित कुल 39 पदों को सुर्जित करते हुए यह पद पंजाब लोक सेवा कमीशन के दायरे में से निकाल कर विभागीय चयन समिति के द्वारा भरने की मंजूरी दे दी। इससे सरकारी डेंटल कालेजों में पढ़ते विद्यार्थियों को मानक शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी और साथ ही लोगों को बेहतर सेहत सहूलियतें प्रदान की जा सकेंगी।

    सीएम की योगशाला प्रोजेक्ट के लिए 14 सुपरवाइजर और 200 ट्रेनर को भर्ती करने की भी मंजूरी

    पंजाब कैबिनेट ने गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब, होशियारपुर की सरपरस्ती अधीन सी.एम. की योगशाला प्रोजेक्ट के लिए 14 और सुपरवाइजर (योगा), 200 और ट्रेनर (योगा) की कन्सॉलिडेटेड वेतन पर और आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा डी. सी. दरों पर एक वीडीओग्राफर-कम-फोटोग्राफर और चार डेटा एंट्री आॅपरेटरों की भर्ती करने की भी मंजूरी दी गई। इस कदम का मंतव्य योग सेशनों/ क्लासों के जरिए राज्य में योग क्रियाओं को उत्साहित करना है।

    पंजाब माइनर मिनरलज रुल्ज, 2013 में संशोधनों को भी दी गई मंजूरी

    पंजाब मंत्रिमंडल ने गैर-कानूनी माइनिंग रोकने और राज्य में माइनर मिनरल्स की सप्लाई बढ़ाने के लिए पंजाब माइनर मिनरलज रुल्ज, 2013 में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने इस साल 13 मार्च को पंजाब माइनर मिनरल नीति, 2023 अधिसूचित की थी। इस नीति के उपबंधों के कारण रियायती ठेके और सार्वजनिक माइनिंग साईटों का वितरण के लिए मौजूदा नियमों में कुछ संशोधनों की जरुरत थी। यह संशोधन सालाना रियायत राशि की किश्तों, सार्वजनिक माइनिंग साईटों, माइनिंग साईटों के लिए रियायत की सुपुर्दगी के नियमों और शर्तों और पंजाब माइनर मिनरलज रुल्ज, 2013 में एग्रीमेंट फार्म एल-1 से सम्बन्धित हैं। Punjab News

    यह भी पढ़ें:– सब्जियों के दाम पूरे उफान पर

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here