हमसे जुड़े

Follow us

28.6 C
Chandigarh
Sunday, March 1, 2026
More
    Home राज्य दिल्ली/यूपी खाद-बीज बनाने...

    खाद-बीज बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, मुकदमा दर्ज

    Kairana News
    Kairana News: एक्सपायर शीतल पेय बिक्री की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी

    मोहल्ला ईदगाह रोड पर जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी

    • भारी मात्रा में खाद, बीज व उर्वरक बरामद

    कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: कृषि विभाग की टीम ने कस्बे के मोहल्ला ईदगाह रोड पर चल रही अवैध खाद-बीज फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान भारी मात्रा खाद, बीज व उर्वरक बरामद हुआ। मामले के सम्बंध में कोतवाली पर एक आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। Kairana News

    विगत मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी शामली प्रदीप यादव व नायब तहसीलदार कैराना सतीश कुमार की टीम ने कस्बे के ईदगाह रोड़ पर स्थित एक मकान में छापेमारी की कार्यवाही की, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी शामली अरविंद चौहान तथा मुख्य विकास अधिकारी शामली विनय कुमार तिवारी को भी फोन दूरभाष पर अवगत कराया गया। जिला कृषि अधिकारी के अनुसार, छापेमारी के दौरान बकाउल्ला खान निवासी मोहल्ला अफगानान द्वारा अपने मकान में अवैध रूप से उर्वरक का विर्निमाण एवं पैकिंग का कार्य किया जा रहा था, जो प्रथम दृष्टया निम्न गणुवत्ता के प्रतीक हो रहे है। Kairana News

    फैक्ट्री के संचालन के सम्बन्ध में बकाउल्ला खान के पास उर्वरक के विर्निमाण एवं पैकिंग का कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। न ही किसी भी प्रकार का स्टॉक रजिस्टर अथवा आवश्यक अभिलेख पाए गए। छापेमारी के दौरान 100 बोतल नीम ऑयल, 40 लीटर के 20 खाली ड्रम, 20 खाली बोतल तथा विभिन्न कम्पनियों के पेस्टीसाइड के रैपर भी मिले है। जांच में पता चला है कि उक्त व्यक्ति के द्वारा पेस्टीसाइड का अवैध रूप से निर्माण, पैकिंग और वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। बरामद उत्पाद भी प्रथम दृष्टया निम्न गुणवत्ता के प्रतीत हो रहे है।

    छापेमारी के दौरान यह सामग्री हुई बरामद | Kairana News

    कृषि विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान 19 बैग जिंक मटेरियल, पोटेशियम फुल वीआईजी सुपर ग्रेड, दो उम ग्रीन सीविर्ड, एक पैकिंग मशीन, सौ बोतल नीम ऑयल, तीस खाली बैग, बीस खाली बोतल, एक स्टूल, एक तोलने वाली मशीन व 40 लीटर के 20 ड्रम बरामद हुए है।

    डीएम के अनुमोदन के पश्चात आरोपी बकाउल्ला खान निवासी मोहल्ला अफगानान कस्बा कैराना के विरुद्ध एफसीओ की धारा-07,19,35 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसीए-3(2) (डी) के अन्तर्गत धारा 3/7 तथा कीटनाशी अधिनियम-1988 की धारा-29(1) ए,बी,सी तथा धारा-13 एवं 23 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा-318, 345 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। Kairana News

    यह भी पढ़ें:– महापुरुषों के नाम पर बनाए गए चौकों का होगा सौंदर्यीकरण – राजीव जैन