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    जम्मू कश्मीर से संंबंधित अधिसूचना पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन नहीं

    Jammu and Kashmir
    Jammu and Kashmir जम्मू कश्मीर से संंबंधित अधिसूचना पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन नहीं

    नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बारे में शनिवार को जारी अधिसूचना में सरकार के कामकाज के नियमों में संशोधन किया गया है और यह अधिसूचना जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन नहीं है जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है। सूत्रों ने कहा है कि यह अधिसूचना प्रशासन के कामकाज के नियमों में एक साधारण संशोधन है जो किसी भी संदेह की स्थिति से बचने के लिए जारी की गयी है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में इस अधिसूचना को पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के रूप में गलत तरीके से रिपोर्ट किया है।

    सूत्रों के अनुसार यह अधिसूचना किसी भी तरह से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में निहित शक्तियों के संतुलन को नहीं बदलती है। उक्त अधिनियम अगस्त, 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया है और इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। अधिनियम की धारा 32 के अनुसार राज्य की विधानसभा ‘पुलिस’ और ह्यकानून व्यवस्थाह्ण या भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची को छोड़कर ,राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में कानून बना सकती है। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 53 के अनुसार, उपराज्यपाल, विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर आने वाले ऐसे किसी भी मामले में अपने विवेक से कार्य करेंगे जो अखिल भारतीय सेवाओं तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित और कोई अन्य मामला जिसके लिए उन्हें किसी कानून के तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है।

    सूत्रों ने कहा कि विधानसभा की शक्तियों और उपराज्यपाल के कार्यों के लिए उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित और चित्रित किया गया है और इसे प्रशासनिक कामकाज के नियमों अथवा ह्यट्रांजेक्शन आॅफ बिजनेसह्ण के नियमों में दशार्या गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ने 27 अगस्त 2020 को अधिनियम की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार नियम, 2019 जारी किये थे। मौजूदा अधिसूचना प्रक्रियाओं पर बेहतर स्पष्टता प्रदान करने के लिए है ताकि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इस अधिसूचना के माध्यम से गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल के अधिकार बढ़ा दिये हैं।

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