शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचे तो खैर नहीं

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। जिला के किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की दुकान नहीं होनी चाहिए। संबंधित संस्थान के प्राचार्य इस विषय में अंडरटेकिंग भी देंगे। नगर निगम व पुलिस की टीम भी शिक्षण संस्थानों के आस-पास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाएं। यह बात शुक्रवार को एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने जिला स्तरीय को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कही।

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इस बैठक में मलेरिया वर्किंग कमेटी व मीजल-रूबेला कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की गई है। सिविल सर्जन डा. वीरेंद्र यादव ने एडीसी व बैठक में उपस्थित अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एडीसी ने तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के प्रावधानों को लेकर बताया कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए इस अधिनियम के सेक्शन 6-बी में स्पष्ट प्रावधान है कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

इस नियम का जो भी उल्लंघन करें तो उसके खिलाफ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालान व अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। स्कूल-कॉलेज के प्राचार्य को भी ऐसे तत्वों के खिलाफ चालान करने की शक्तियां दी गई है। डीसी निशांत कुमार यादव ने बीते दिनों इस एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तरीय कोआर्डिनेशन कमेटी भी गठित की थी। जिला के सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस कमेटी के सदस्य सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करने वालों का चालान करेंगे।

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