Haryana News: हरियाणा सरकार की ये योजना आज से लागू हो गई है, बिजली बिल में मिलेगी छूट, उपभोक्ता उठा सकते हैं लाभ

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Haryana News: हरियाणा सरकार की ये योजना आज से लागू हो गई है, बिजली बिल में मिलेगी छूट, उपभोक्ता उठा सकते हैं लाभ

Haryana News:गुरुग्राम।, संजय कुमार मेहरा हरियाणा में सोमवार 12 मई से सरचार्ज माफी योजना 2025 लागू  हो गई है। है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। यह योजना 11 नवंबर 2025 तक यानि 6 माह के लिए ही है।

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यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध होगी जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और आज की तारीख तक डिफॉल्टर बने हुए हैं। अगर एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो पात्र सभी घरेलू/कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान अधिभार को रोक दिया जाएगा।

घरेलू उपभोक्ता जो योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तारीख तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त या 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प होगा। बकाया सरचार्ज राशि को 8 चालू मासिक या 4 द्विमासिक बिलों के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा।

कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के पास बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या 3 बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प होगा। कृषि उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र 4 महीने में एक बार होता है। बकाया सरचार्ज राशि को 3 चालू बिल के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा। सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी कनेक्शन वाले उपभोक्ता योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं तो उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होगा। उनका सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।

औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के लिए योजना | Haryana News

हरियाणा ऊर्जा विभाग के सचिव एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास का कहना है कि औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि के साथ 50 प्रतिशत अधिभार राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर, शेष 50 प्रतिशत अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी। यदि उपभोक्ता 6 चालू बिलों के भुगतान में चूक करता है, तो पूर्ण अधिभार राशि पुन: प्राप्त कर ली जाएगी।

केस वापस लेकर उपभोक्ता उठा सकते हैं लाभ | Haryana News

गलत बिलिंग के मामले में निगम के निर्देशों के अनुसार इसे ठीक किया जाना चाहिए। जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवादों के कारण किसी न्यायिक फोरम में हैं, वे मामला वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं के मामले में, एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर, लागू होने वाले फिर से कनेक्शन आदेश शुल्क को चार्ज करने के बाद दोबारा कनेक्शन किया जाएगा। बशर्ते कि कृषि श्रेणी को छोडकर सभी श्रेणियों के लिए छह महीने के भीतर कनेक्शन काटा गया हो ।