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    नशीली दवाइयों की तस्करी के दोषी को तीन साल का कठोर कारावास

    Chandigarh News
    सांकेतिक फोटो

    25 हजार रुपए जुर्माना लगाया | Hanumangarh News

    हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीले कैप्सूल तस्करी के मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को तीन साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 16 अगस्त 2020 को तलवाड़ा झील पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी ने टीम के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने 3 केएसपी की तरफ जाने वाली सडक़ पर एक युवक को बाएं हाथ में काले रंग की प्लास्टिक थैली लेकर जाते देखा। Hanumangarh News

    वर्ष 2020 में तलवाड़ा झील थाना पुलिस ने बरामद किए थे 200 नशीले कैप्सूल

    पुलिस को देखकर उक्त युवक खेतों की तरफ छुपने लगा। उसे रोक कर नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम राजेश कुमार पुत्र सुभाष कुमार निवासी मेहरवाला बताया। उसके हाथ में ली हुई थैली को चैक किया तो उसमें पारवोरिन स्पास कैप्सूल के 20 पत्ते भरे हुए थे। इनमें कुल 200 कैप्सूल थे। इसके संबंध में राजेश कुमार के पास कोई लाइसेंस-परमिट इत्यादि नहीं होना पाया गया। सभी कैप्सूलों का वजन किया तो सभी का वजन 128 ग्राम हुआ। इस पर पुलिस ने राजेश कुमार के खिलाफ बरामदगी की कार्रवाई की। राजेश को गिरफ्तार कर तलवाड़ा झील पुलिस थाना में धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। Hanumangarh News

    टिब्बी पुलिस थाना की ओर से इसमें अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में वीरूसिंह पुत्र ज्ञानसिंह निवासी वार्ड 6, पीरकामडिय़ा की ओर से राजेश कुमार को उक्त जब्तशुदा नशीले कैप्सूल बेचान करना पाया गया। पुलिस की ओर से राजेश कुमार के खिलाफ धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट एवं वीरूसिंह के खिलाफ जुर्म धारा 8/22, 29 एनडीपीएस एक्ट में अपराध प्रमाणित माना गया तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए। विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद शनिवार को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने आरोपी राजेश कुमार को बिना लाइसेंस के अवैध नशीली दवाइयां अपने कब्जे में रखने पर धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया। वीरूसिंह को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया।

    सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। इस पर विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने न्यायालय से अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध साबित करने एवं हनुमानगढ़ में आए दिन नशे के केस अत्यधिक होने और समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए दोषी को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने दोषी राजेश कुमार को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई। Hanumangarh News

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