महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Hanumangarh News
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कैराना। पैसों के लेनदेन के मामले में गोली मारकर महिला की हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 28 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि 25 अक्टूबर 2018 को शामली कस्बे के मोहल्ला शांतिनगर निवासी मौसम पत्नी शिवकुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने घटना को अंजाम देने के आरोपी मांगा उर्फ मांगेराम पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम सिसौली थाना भौरा कलां जनपद मुजफ्फरनगर को हत्या में प्रयुक्त तमंचे के साथ में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी ने पैसों के लेनदेन में महिला की हत्या किए जाने की बात कही थी। मृतक के पुत्र विशाल चौहान ने घटना की रिपोर्ट कोतवाली शामली पर दर्ज कराई थी। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(रेप एंड पॉक्सो) रेशमा चौधरी की कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायाधीश ने आरोपी मांगा उर्फ मांगेराम को दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास व 28 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

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