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    गलत बाल काटना सैलून को पड़ा महंगा, 2 करोड़ मुआवजा देने का आदेश

    Wrong Haircut Compensation

    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली के एक सलून को महिला मॉडल के बाल गलत तरीके से काटना महंगा पड़ गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने सलून को उस महिला को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सैलून को यह राशि आठ सप्ताह यानि दो महीने में भुगतान का आदेश दिया। शिकायत के मुताबिक अप्रैल 2018 में आशना अपने इंटरव्यू से एक हफ्ते पहले दिल्ली के एक होटल में स्थित हेयर सलून में गई थी, जहां उसने हेयर ड्रेसर को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा। लेकिन आशना ने आरोप लगाया कि हेयर ड्रेसर ने उसकी बात अनसुनी करते हुए महज चार इंच बाल छोड़कर लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया।

    इस बारे में उसने प्रबंधन से शिकायत भी की। इस पर प्रबंधन ने नि:शुल्क हेयर ट्रीटमेंट करने की बात कही। आशना का दावा है कि इस दौरान प्रोडक्ट में अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने के कारण उसके बालों को नुकसान पहुंचा। आशना ने आयोग से उन्हें 3 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया था।

    आयोग के अध्यक्ष आर.के. अग्रवाल और सदस्य डॉ. एसएम कांतिकर की पीठ ने कहा कि महिलाओं को अपने बालों का बहुत ख्याल रहता है और उनका ध्यान रखने के लिए वे काफी पैसे खर्च करती हैं। उनका बालों से भावनात्मक लगाव होता है। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता आशना रॉय अपने लंबे और सुंदर बालों के कारण ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की है। सलून की गलती से उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा। आयोग के कहा कि इसके अलावा होटल ‘हेयर ट्रीटमेंट’ में लापरवाही करने का भी दोषी है। इससे उनका स्कैल्प जल गया और कर्मचारियों की गलती के कारण अभी भी उसे एलर्जी और खुजली की समस्या हुई।

     

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