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    पीएम मोदी को किसी डिग्री की जरूरत नहीं, हाई कोर्ट का फैसला, अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना

    Modi

    अहमादाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को (PM Modi Degree Case) प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनकी स्नातक डिग्री प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम मोदी की डिग्री का ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश देने वाले मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को खारिज कर दिया।

    प्रधानमंत्री के डिग्री सर्टिफिकेट की जानकारी मांगने वाले अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

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