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    मुकीम गैंग के तीन गुर्गों को कठोर कारावास की सजा

    Kaithal News
    Kaithal News: कैथल में हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। गैस गोदाम पर लूट की घटना को अंजाम दिए जाने के मामले में कोर्ट ने कुख्यात मुकीम काला (Gangster Mukim Kala) गैंग के तीन बदमाशों को दोषी करार देते हुए साढ़े आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News

    जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 16 नवंबर 2014 को दोपहर करीब 12 बजे अज्ञात बदमाश कस्बे के अलीपुर रोड पर स्थित गैस एजेंसी के कैशियर से पिस्टल की नोक पर रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने मौके पर फायर भी किये थे। घटना के सम्बंध में गैस एजेंसी संचालक की ओर से कोतवाली कैराना पर लूट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस जांच में कुख्यात मुकीम काला गैंग के बदमाश महताब काना व नौशाद निवासीगण ग्राम बलवा तथा सुंदर निवासी ग्राम अबकौर थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर के नाम प्रकाश में आये थे। Kairana News

    विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी महताब काना, नौशाद व सुंदर को दोषी करार देते हुए साढ़े आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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