आठ लोगो को कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

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Kairana News: दुराचार के बाद जहरीला पदार्थ पिलाकर किशोरी की हत्या के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

वर्ष-2009 में कांधला के गांव गुज्जरपुर में कूड़ा डालने को लेकर आपस में भिड़ गए थे दो पक्ष

  • संघर्ष में घायल हुए एक व्यक्ति की उपचार के दौरान अस्पताल में हो गई थी मौत | Kairana News

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। 14 वर्ष पूर्व कांधला थानाक्षेत्र के गांव गुज्जरपुर में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों पक्षों के आठ लोगो को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में संघर्ष में घायल हुए एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि 18 अक्टूबर 2009 को कांधला थानाक्षेत्र के गांव गुज्जरपुर में कूड़ा डालने को लेकर साना व याकिब पक्ष के बीच खूनी संघर्ष हो गया था। बाद में संघर्ष में घायल हुए साना पक्ष के एक व्यक्ति की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। Kairana News

दोनों पक्षों के लोगो ने एक-दूसरे के विरुद्ध थाना कांधला पर सम्बंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराए थे। विवेचक ने दोनों मामलों की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। दोनों मामले कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एससी-एसटी विशेष) श्रीमती रेशमा चौधरी की अदालत में विचाराधीन थे। शुक्रवार को कोर्ट ने साना पक्ष के सनव्वर, निसार, सिराजु व यूसुफ को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि दूसरे पक्ष के याकिब, किरपाल, बाबू व जहीर को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 24500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। Kairana News

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