हमसे जुड़े

Follow us

23.9 C
Chandigarh
Monday, April 6, 2026
More
    Home राज्य दिल्ली/यूपी गोवध के आरोपी...

    गोवध के आरोपी को 27 साल बाद सुनाई गई सजा

    Kairana News
    Kairana News: तस्करी के मामले में आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने 27 वर्ष पुराने गोवध के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-1997 में अरविन्द निवासी ग्राम लिसाढ़ के विरूद्ध कोतवाली शामली पर धारा-3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। Kairana News

    विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी अरविन्द को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

    यह भी पढ़ें:– Earthquake: हरियाणा-पंजाब में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग…सरसा रहा केंद्र

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here