गोवध के आरोपी को 27 साल बाद सुनाई गई सजा

Kairana News
Kairana News: अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को कारावास की सजा

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने 27 वर्ष पुराने गोवध के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-1997 में अरविन्द निवासी ग्राम लिसाढ़ के विरूद्ध कोतवाली शामली पर धारा-3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। Kairana News

विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी अरविन्द को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

यह भी पढ़ें:– Earthquake: हरियाणा-पंजाब में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग…सरसा रहा केंद्र

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here