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Wednesday, April 15, 2026
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    कैथल में हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा

    Kairana News
    Kairana News: तस्करी के मामले में आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

    कैथल (सच कहूं न्यूज)। Kaithal News: अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में एक युवक को 10 साल की कैद और 12500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 10 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मुकदमे के दौरान कुल 9 गवाहों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ये सजा सुनाई। Kaithal News

    इस संबंध में गांव कमालपुर के पूर्व सरपंच इंद्र दत्त ने 16 मार्च 2017 को कलायत थाने में आईपीसी के तहत मुकदमा नंबर 54 दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। गोयल ने बताया कि 14 मार्च 2017 को शिकायतकर्ता इंद्र दत्त अपने पोते सौरभ के साथ अपने घर जा रहा था। जब वे गांव के गेट के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही मोनू, बालकिशन, ईश्वर मौजूद थे। Kaithal News

    उन्होंने सौरभ के सिर पर रॉड से और बालकिशन ने डंडे से वार किया। इससे सौरभ बेहोश हो गया। फिर ईश्वर ने भी सौरभ पर डंडे से वार किया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान बालकिशन और ईश्वर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उनके नाम एफआईआर से हटा दिए गए।

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