Political party registration cancelled: नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 334 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण निरस्त कर दिया। इस निर्णय के बाद देश में अब केवल 6 राष्ट्रीय दल और 67 क्षेत्रीय दल मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 2,520 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल शेष रह गए हैं। Election Commission news
छह राष्ट्रीय दलों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सहित 67 दल क्षेत्रीय श्रेणी में दर्ज हैं।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिन दलों का पंजीकरण रद्द किया गया है, वे अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और 29सी, आयकर अधिनियम, 1961 तथा चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत मिलने वाले किसी भी लाभ के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, इन दलों को आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
जून 2025 में आयोग ने 345 गैर-मान्यता प्राप्त दलों के सत्यापन के निर्देश दिए थे
जून 2025 में आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 345 गैर-मान्यता प्राप्त दलों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। इस प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच, कारण बताओ नोटिस जारी करने और व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर प्रदान करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में पाया गया कि 345 में से 334 दल नियमों का पालन करने में विफल रहे, जिसके आधार पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया।
वर्तमान में देश में कुल 2,854 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से 2,520 दल सक्रिय पंजीकरण सूची में हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अंतर्गत होता है। यदि कोई दल लगातार छह वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ता या पंजीकरण के समय दी गई जानकारी में बदलाव की सूचना आयोग को नहीं देता, तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाता है। Election Commission news
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