कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने तमंचे के बल पर किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। Kairana News
जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 02 फरवरी 2020 को कैराना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया था। आरोप था कि 01 नवंबर 2019 को वह अपने परिवार के साथ में घर के अंदर सोया था। इसी दौरान शुभम पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम भूरा घर के अंदर घुस आया और तमंचे के बल पर उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अपहरण करके गाड़ी में डालकर अपने साथ में ले गया। आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ में दुष्कर्म किया तथा उसकी अश्लील वीडियो बनाई। आरोपी ने दुष्कर्म की घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) श्रीमती सीमा वर्मा की अदालत में विचाराधीन था। न्यायालय ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात गुरुवार को आरोपी शुभम को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अदालत ने दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। Kairana News
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