Haryana: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ये सेवाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएंगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी।
White Hair: दादी-नानी का जबरदस्त घरेलू नुस्खा, सिर पर लगाते ही काले हो जाएंगे सफेद बाल!
समय सीमा की घोषणा | Haryana
हरियाणा सरकार ने अपनी अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कृषि पंपिंग श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी लो टेंशन (एलटी) उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड देने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। यह समय सीमा अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होगी:
1. महानगरीय क्षेत्रों में – 3 दिन
2. नगर पालिका क्षेत्रों में – 7 दिन
3. ग्रामीण क्षेत्रों में – 15 दिन
अधिनियम के पालन की शर्तें
इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को यह समय सीमा तभी लागू होगी जब वे आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज़ और शुल्क निर्धारित समय पर जमा करवा देंगे। इसके बाद प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समय सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा।
इस नियम से उपभोक्ताओं को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होगा। यह कदम राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जो नागरिकों को बेहतर और तेज़ सेवाएं प्रदान करने के लिए उठाया गया है। इस फैसले से जहां बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को कम समय में सेवा मिल पाएगी, वहीं राज्य सरकार की छवि भी सुधारने में मदद मिलेगी।















