जयपुर। राज्य की प्रशासनिक एवं विकासात्मक दिशा को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक का आयोजन विधानसभा सचिवालय में किया गया, जिसके उपरांत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने निर्णयों की जानकारी साझा की। Rajasthan News
मंत्रिमंडल ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत अब दो से अधिक संतान वाले नागरिक भी पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के चुनाव में भाग ले सकेंगे।
सरकार का मत है कि पूर्व में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक होने के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया था, किंतु वर्तमान में प्रजनन दर में उल्लेखनीय कमी आई है। ऐसे में इस प्रावधान की उपयोगिता सीमित हो गई थी। संशोधन के माध्यम से लोकतांत्रिक भागीदारी का दायरा विस्तृत होगा और अधिक नागरिक जनप्रतिनिधित्व में सम्मिलित हो सकेंगे। Rajasthan News
राज्य में आर्थिक अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए “राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय” के गठन का निर्णय भी लिया गया है। यह नया तंत्र वित्तीय अनियमितताओं, कर चोरी, अवैध लेन-देन तथा संगठित आर्थिक अपराधों पर निगरानी रखेगा। इससे राजस्व संरक्षण के साथ-साथ पारदर्शिता एवं जवाबदेही को भी बल मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए “राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति” को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के माध्यम से राज्य में आधुनिक औद्योगिक पार्कों की स्थापना, निवेश आकर्षण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर आर्थिक प्रगति को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया जाए। इन निर्णयों को राज्य के प्रशासनिक ढाँचे में सुधार, लोकतांत्रिक सहभागिता के विस्तार और आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। Rajasthan News















