हमसे जुड़े

Follow us

17.5 C
Chandigarh
Friday, February 6, 2026
More
    Home फटाफट न्यूज़ विद्यार्थियों...

    विद्यार्थियों के लर्नर/स्थायी ड्राईविंग लाईसेंस बनेंगे विश्वविद्यालय/कॉलेज में

    Driving License

     

    लर्निंग और स्थाई ड्राईविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा | Student’s Driving License

    चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार ने एक अहम व्यवस्था करते हुये विद्यार्थियों के लर्निंग और स्थायी (Student’s Driving License) ड्राईविंग लाईसेंस उनके विश्वविद्यालय और कॉलेजों में बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस सम्बंध में हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके तहत लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने तथा इस सम्बंध में पात्रता एवं योग्यता के परीक्षण के लिए सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों, राजकीय कॉलेजों, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, राजकीय शिक्षा कॉलेजों, राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों, राजकीय आईटीआई, राजकीय नर्सिंग कॉलेज, राजकीय फामेर्सी कॉलेजों, राजकीय आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी कॉलेजों के प्राधानाचार्यों और विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशकों को अधिकार हस्तांतरित किये जाएंगे।

    21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी |Student’s Driving License

    इस व्यवस्था से विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक संस्थान से बिना किसी परेशानी के लर्निंग और स्थाई ड्राईविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा मिलेगी।
    बैठक में हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप बी) सेवा नियम-2018 को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी आयु हरियाणा लोक सेवा आयोग में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि के बाद के महीने के पहले दिन न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा से कम या अधिक है।

    संशोधन के बाद सरकारी विश्लेषक के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी(बैक्टीरियोलॉजी), वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री) और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फामार्कोलॉजी) के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष और औषध नियंत्रण अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी।

    Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो।