राहत: अभिनेत्री सुरवीन चावला को मिली अग्रिम जमानत

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होशियारपुर (सकब) फिल्म में इनवेस्टमेंट करा रकम दोगुना करने का झांसा देकर एक कारोबारी को 40 लाख रुपये की चपत लगाने के मामले में आरोपित अभिनेत्री सुरवीन चावला और उसके पति अक्षय ठक्कर को अग्रिम जमानत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने दोनों की याचिका को मंजूरी दी। अब मामले की अगली सुनवाई चार जून को होगी। बॉलीवुड अदाकारा सुरवीन चावला और उसके प्रोड्यूसर पति अक्षय ठक्कर के खिलाफ  होशियारपुर के फगवाड़ा रोड निवासी कारोबारी सत्यपाल गुप्ता की शिकायत पर दर्ज।

मामले के मुताबिक इस दंपती ने एक फिल्म में इनवेस्टमेंट करवा कर रकम दोगुना करने का भरोसा दिया था और गुप्ता से 40 लाख रुपये लिए थे, लेकिन न तो फिल्म रिलीज हुई और न ही उनके पैसे वापस मिले। मामला दर्ज होने के बाद से सुरवीन चावला व उसके पति अक्षय ठक्कर फरार हैं। इसी बीच दोनों ने 18 मई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत में जमानत की अर्जी दी थी। आज दोनों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुरवीन और ठक्कर के वकील कंवलवीर सिंह कंग की दलीलें सुनने के बाद याचिका को मंजूर कर लिया। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख चार जून तय कर दी।