PPF or Sukanya Samriddhi Yojana: पीपीएफ, सुकन्या योजना वालों के लिए बड़ी खबर, ध्यान दें, कहीं फंस ना जाए पैसा!

PPF or Sukanya Samriddhi Yojana
PPF or Sukanya Samriddhi Yojana: पीपीएफ, सुकन्या योजना वालों के लिए बड़ी खबर, ध्यान दें, कहीं फंस ना जाए पैसा!

PPF or Sukanya Samriddhi Yojana: वित्त मंत्रालय की कुछ जरूरी हिदायतें जिसके अनुसार स्माल सेविंग स्कीम के तहत निवेश करने वालों के लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वित्त मंत्रालय के जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अगर योजनाओं के नियमों का पालन नहीं किया गया तो आपका पैसा फंस सकता है। आपका अकाउंट्स फ्रीज किया जा सकता है, जिनमें निवेश के लिए केवाईसी के तौर पर आधार लिंक नहीं करवाया गया है।

बता दें कि अगर अकाउंट 2024 से पहले खोले गए हैं तो भी और उसके बाद भी खोले गए अकाउंट के लिए आधार लिंक कराना अनिवार्य है। निवेशकों के पास इसके लिए 30 सितंबर तक का वक्त था 1 अक्टूबर से वित्त मंत्रालय के आदेश अनुसार ऐसे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया होगा, जिनमें केवाईसी नहीं हुआ होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने बैंक या पोस्ट आॅफिस में जाकर संपर्क कर सकते हैं।

पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट आॅफिस स्कीम, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम जैसी छोटी योजनाओं में पैसा लगाने वालों के लिए अब आधार को बतौर केवाईसी लिंक कराना अनिवार्य है। अकाउंट खोलते वक्त अगर आपने ये डॉक्युमेंट्स नहीं दिया है तो आज ही अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट आॅफिस में जाकर चैक करा लें। कहीं आपका अकाउंट फ्रीज तो नहीं कर दिया गय। बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत स्मॉल सेविंग्स स्कीम में बदलाव किए गए थे। इससे पहले तक केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था।

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PPF or Sukanya Samriddhi Yojana: पीपीएफ, सुकन्या योजना वालों के लिए बड़ी खबर, ध्यान दें, कहीं फंस ना जाए पैसा!

केंद्र सरकार की लघु बचत योजनाओं के लिए अब से आधार देना अनिवार्य किया गया है। अगर किसी कारणवश आधार अभी तक नहीं बना है तो आधार एनरॉलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है। नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा निवेश पर पैन कार्ड देना भी अनिवार्य है।

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क्या है वित्त मंत्रालय की अधिसूचना | PPF or Sukanya Samriddhi Yojana

स्मॉल सेविंग्स स्कीम के सब्सक्राइबर्स को 30 सितंबर तक आधार जमा कराना अनिवार्य था। ये उन खाताधारकों के लिए था, जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी और स्माल योजना में आधार लिंक नहीं कराया है। अधिसूचना में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नए ग्राहक जो बिना आधार नंबर के किसी छोटी बचत योजना में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर आधार जमा कराना होगा। अगर किसी को अभी तक यूआईडीएआई से आधार नंबर नहीं मिला है तो आधार नामांकन नंबर के आधार पर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं।

पेन कार्ड देना भी अनिवार्य

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सूचित किया गया है कि स्माल सेविंग स्कीम में खाता खोलते पर पैन कार्ड भी जमा करना अनिवार्य होगा। अगर खाता खोलते समय पेन कार्ड जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिसूचना के आधार पर अगर ‘दो महीने की अवधि के अंदर डिपॉजिटर स्थायी खाता संख्या पेन कार्ड जमा नहीं करता है तो उसका खाता तब तक फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक अकाउंट आॅफिस में डॉक्युमेंट जमा नहीं हो जाता।

जानें, किन योजनाओं के लिए आधार है जरूरी?

  •  पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट
  • पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट
  • पोस्ट ऑफिसमंथली इनकम स्कीम
  • सुकन्या समृद्धि योजना
  • पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट
  • महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स
  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड
  • सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम
  • किसान विकास पत्र