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    सीबीआई ने नहला के प्रवीण को दिल्ली किया तलब, उत्पीड़न का आरोप

    CBI

    भूना (सच कहूँ न्यूज)। सीबीआई ने गांव नहला के प्रवीण कुमार को आज वीरवार को दिल्ली तलब किया है। जिसको लेकर प्रवीण का परिवार गहरे सदमे में है क्योंकि प्रवीण के खिलाफ ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण का आरोप है। गांव नहलावासी व परिजन सीबीआई टीम की कार्रवाई के बाद से ही हैरान है। क्योंकि 12वीं कक्षा पास 30 वर्षीय प्रवीण कुमार पिछले 6 वर्षों से दूध की डेरी चलाकर परिवार का गुजारा कर रहा था। मगर सीधे-साधे युवक प्रवीण पर आरोप लगने पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। वहीं प्रवीण कुमार ने कहा कि वह बेकसूर है और बिना कोई अपराध किए ही उसे जेल भेजने के लिए कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि सीबीआई को उसके मोबाइल में कोई भी आपत्तिजनक या ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण से संबंधित कुछ भी बरामद नहीं हुआ। सीबीआई अधिकारियों को उन्होंने पूरी डिटेल देखकर अपनी सच्चाई के लिए सफाई दी है। मगर सीबीआई ने वीरवार को हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में बुलाया है।

    न कोई लिंक शेयर किया और न ही कोई पैसा लिया

    नहला निवासी प्रवीन कुमार ने इस संवाददाता को अपनी सफाई में बताया कि उसने करीब 2 साल पहले यूट्यूब चैनल पर अपनी आईडी बनाई थी। इस पर गांव की खेल प्रतियोगिताएं व पुरानी संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ वीडियो डाली थी। मगर कुछ महीनों से दूध के कारोबार एवं खेती-बाड़ी के कार्य में व्यस्त होने के कारण अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट पर कोई पोस्ट नहीं की थी। उन्होंने कहा कि यूट्यूब आईडी उसके नाम है लेकिन किसी ने हैक करके उसे फंसाया है। यूट्यूब चैनल पर उसके परिवारिक तथा गांव की संस्कृति से जुड़ी हुई वीडियो ही उपलब्ध मिली है। उन्होंने कभी भी अश्लील सामग्री प्रसारित नहीं की। बता दें कि मंगलवार को सीबीआई ऑफिसर तरुण गोड के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक सदस्यों ने नहला के प्रवीण पुत्र लख्मीचंद के घर कई घंटों जांच की थी। सीबीआई टीम प्रवीण का मोबाइल व सीम अपने कब्जे में वापस चली गई थी। प्रवीण पर बाल यौन उत्पीड़न और शोषण आरोप के चलते उपरोक्त कार्रवाई की गई थी

    क्या कहते हैं थाना प्रभारी कपिल कुमार

    इस संबंध में थाना अध्यक्ष कपिल कुमार सिहाग ने बताया कि नहला में मंगलवार को सीबीआई की टीम आई थी। जिन्होंने जांच प्रक्रिया के बाद वीरवार को प्रवीण पुत्र लख्मीचंद को दिल्ली तलब किया है। मगर भूना थाने में इस मामले से संबंधित कोई सूचना एवं दिशा निर्देश नहीं है।

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