हमसे जुड़े

Follow us

11.6 C
Chandigarh
Tuesday, February 3, 2026
More
    Home देश चूहे का काटा ...

    चूहे का काटा मांग रहा 6 लाख, मिलेंगे सिर्फ 67 हजार, जानें माजरा क्या है?

    Rat

    असम (सच कहूँ न्यूज)। एक स्थानीय कंज्यूमर कोर्ट (Rat) ने सिनेमा हॉल में फिल्म देखते समय चूहे के काटने पर एक सिनेमा मालिक को 67 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

    यह भी पढ़ें:– पुलिस ने एक दिव्यांग नशा तस्कर को किया गिरफ्तार

    अपने फैसले में कामरूप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अध्यक्ष एएफए बोरा और सदस्यों अर्चना डेका लखर और तूतुमोनी देवा गोस्वामी की बेंच ने कहा कि ‘सफाई बनाए रखना सिनेमा हॉल के मालिक का कर्तव्य है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने गवाही में कहा था कि सिनेमा हॉल साफ नहीं था और पॉपकॉर्न और दूसरा खाने का सामान जमीन में पड़ा था, जिसकी वजह से चूहे घूम रहे थे।

    सिनेमा हॉल की सुरक्षा और स्वच्छता की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई इंतजाम नहीं होने के चलते कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपने आदेश में सुनाया कि शिकायतकर्ता की गवाही से ये लगता है कि सिनेमा हॉल में हर शो के बाद नियमित रूप से झाड़ू नहीं लगाई जाती है।

    उल्लेखनीय है कि घटना 20 अक्टूबर, 2018 को गुवाहाटी के भंगागढ़ में गैलेरिया सिनेमा में हुई थी। (Rat) उपभोक्ता फोरम के सामने शिकायत पांच महीने बाद स्वीकारी गई थी। शिकायतकर्ता ने सिनेमा मालिक पर आरोप लगाया कि फिल्म की स्क्रीनिंग के समय उसे एहसास हुआ था कि उसके पैरों से खून बह रहा था। जिसके बाद उसे दो घंटे तक निगरानी में रखा गया, क्योंकि यह पता नहीं चल पाया था कि उस समय उसे किसने काटा था। जिसके बाद महिला को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

    शिकायत न करने की एवज में की मुफ्त टिकट की पेशकश

    इस हादसे के एवज में महिला ने सिनेमा हॉल के मालिक से 6 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। (Rat) मूवी हॉल के मालिक ने तर्क दिया कि शिकायत योग्य नहीं थी और महिला का उस समय इलाज भी किया गया था। इसका विरोध करते हुए महिला ने कहा कि जब वे सिनेमा हॉल के मालिक के पास इस बात को लेकर गई थी तब उन्होंने उनकी अगली फिल्म के लिए मुफ्त टिकट की पेशकश की थी। मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि घटना में सिनेमा हॉल की लापरवाही है। साथ ही निर्देश दिया कि 67,000 रुपये के मुआवजे का भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाए। कोर्ट ने बताया कि अगर भुगतान 45 दिनों के बाद किया जाएगा तो राशि के भुगतान तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज जोड़कर देना होगा।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here