
Delhi BS-VI Vehicle Rules: नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने वाले ऐसे सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है जो BS-VI मानकों का पालन नहीं करते। यह आदेश 1 नवंबर से प्रभावी होगा। Delhi News
सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल BS-VI मानकों वाले वाहनों को ही राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह मानक वाहनों से निकलने वाले हानिकारक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी आने की उम्मीद है।
परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि BS-IV मानकों वाले वाणिज्यिक वाहन फिलहाल एक अस्थायी व्यवस्था के तहत 31 अक्तूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि, उसके बाद इन वाहनों पर भी रोक लग जाएगी।
वहीं, दिल्ली में पंजीकृत BS-VI डीज़ल वाहन, BS-IV डीज़ल वाहन, CNG, LNG या इलेक्ट्रिक चालित वाहनों को प्रवेश की अनुमति बनी रहेगी। CAQM ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत वायु गुणवत्ता की स्थिति के अनुसार वाहनों पर लागू प्रतिबंधों को सख़्ती से लागू किया जाएगा।
इस बीच, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रमुख भीम वाधवा ने बताया कि सरकार ने फिलहाल BS-IV वाहनों को सीमित अवधि के लिए राहत दी है। वहीं, ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा कि संगठनों के बीच इस विषय पर आगे की रणनीति तय करने के लिए अगले सप्ताह एक बैठक बुलाई जाएगी। कपूर ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में BS-IV वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है, तो संभव है कि ट्रांसपोर्ट संगठन न्यायालय का रुख करें। Delhi News














