Dingerheri Gang Rape: सामूहिक दुराचार व हत्या मामले में 4 को फांसी की सजा

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सांकेतिक फोटो

Dingerheri Gang Rape: पंचकूला (ब्यूरो)। हरियाणा के बहुचर्चित डिंगरहेडी सामूहिक दुराचार व डबल मर्डर केस में करीब साढ़े 7 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को कोर्ट ने 10 अप्रैल को दोषी करार दिया था, जबकि 6 आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी किया था। Haryana News

दंपत्ति की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर दिया था | Haryana News

जानकारी के अनुसार, तावडू क्षेत्र के गांव डींगरहेड़ी में वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात ‘कुल्हाड़ी गैंग’ के बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिग सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। इन लोगों ने दंपत्ति की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर दिया था। Haryana News

सीबीआई द्वारा इस मामले में गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन एक आरोपी ने बाद में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में कुल 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे जिनमें तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद से फरार है। Haryana News

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