हमसे जुड़े

Follow us

22.8 C
Chandigarh
Saturday, March 28, 2026
More
    Home राज्य दिल्ली/यूपी माँ-बेटी के ह...

    माँ-बेटी के हत्या में पूर्व जिंप सदस्य डॉक्टर सुधीर को आजीवन कारावास

    Hisar News
    सांकेतिक फोटो

    जनवरी 2019 में प्रेम-प्रसंग के चलते दिया था सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड को अंजाम

    • एडीजे सुरेन्द्र कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला, 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। एडीजे सुरेन्द्र कुमार की अदालत ने जनपद शामली Shamli के वार्ड संख्या-07 से जिला पंचायत सदस्य रहे डॉक्टर सुधीर को माँ-बेटी की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए डॉक्टर सुधीर ने प्रेम-प्रसंग के चलते करीब साढ़े चार वर्ष पूर्व अपने साथी के साथ मिलकर सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्याकांड के दूसरे आरोपी सुनील की कोरोना काल में मौत हो चुकी है। Kairana News

    जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) संजय चौहान एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) सतेंद्र धीरयान व संजय पूनिया ने बताया कि 03 जनवरी 2019 को बिड़ौली हरिनगर निवासी सतेंद्र उर्फ डब्बू ने झिंझाना थाने पर अज्ञात के विरुद्ध अपनी चाची कमला व चचेरी बहन सोनू की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तफ्तीश में क्षेत्र के गांव मछरौली निवासी डॉक्टर सुधीर व उसके साथी सुनील निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये थे। डॉक्टर सुधीर उस वक्त जनपद शामली के वार्ड संख्या-07 से जिला पंचायत सदस्य था। Kairana News

    पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तभी से ही हत्यारोपी डॉक्टर सुधीर जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है, जबकि उसके साथी सुनील की कोरोना काल में मौत हो चुकी है। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए।

    शनिवार को एडीजे सुरेन्द्र कुमार ने पत्रावलियों के अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी डॉक्टर सुधीर को माँ-बेटी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है। मामले में एडवोकेट ठाकुर दुष्यंत सिंह, एडवोकेट नरेंद्र चौहान, एडवोकेट शगुन मित्तल व एडवोकेट विनय शर्मा द्वारा निजी अधिवक्ता के तौर पर वादी पक्ष की ओर से पैरवी की गई थी। Kairana News

    यह था मामला

    02-03 जनवरी 2019 की रात को झिंझाना थानाक्षेत्र के हरिनगर बिड़ौली में कमला और उसकी बेटी सोनू की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। ग्रामीणों ने आरोपियों को अलग-अलग बोरे में माँ-बेटी के शव लेकर जाते हुए देख लिया था और चोरी कर सामान लेने जाने का शक होने पर शोर मचा दिया था। इसके बाद आरोपी दोनों शवों को फेंककर फरार हो गए थे। इस घटना की रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई थी।

    प्रेम-प्रसंग के चलते दिया था घटना को अंजाम

    दोषी ठहराए गए डॉक्टर सुधीर और युवती के बीच घटना के वक्त करीब छह साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इसके चलते युवती उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। युवती से पीछा छुड़ाने के लिए सुधीर ने अपने साथी सुनील के साथ मिलकर उसे अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची। 02-03 जनवरी 2019 की रात में दोनों युवती के घर पहुंचे और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस दौरान आहट होने पर उसकी मां जाग गई तो आरोपियों ने भेद खुलने के डर से जूते के फीते से उसकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

    युवती से ऐसा हुआ था संपर्क | (Kairana News)

    पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा सुधीर निजी पशु चिकित्सक है। घटना से करीब छह साल पहले वह युवती के घर पर पशु का उपचार करने आया था। उस दौरान युवती के पास सुधीर का मोबाइल नंबर पहुंच गया था। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चलने के साथ ही घर पर आना जाना शुरू हो गया था। जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद से युवती ने उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। शादी के जिद के चलते युवती व उसकी माँ की हत्या की गई थी।

    यह भी पढ़ें:– कम्पनी के 10 लाख लेकर भागा अकाउंटेंट गिरफ्तार

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here