घी में मिलावट, खाद्य व्यवसायी पर चार लाख रुपए जुर्माना

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Hanumangarh News : घी में मिलावट, खाद्य व्यवसायी पर चार लाख रुपए जुर्माना

मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जारी रहेगा चिकित्सा विभाग का अभियान : सीएमएचओ

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Hanumangarh News: न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदीलाल मीना ने सुनाए अपने फैसले में नोहर की एक फर्म पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस फर्म पर निम्न गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री विक्रय करने के एवज में जुर्माना लगाया गया है। यह नमूना 17 अक्टूबर 2022 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने लिया था, जो जांच प्रयोगशाला में सब स्टैण्डर्ड पाया गया।  न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदीलाल मीना ने सुनाए अपने फैसले में बताया कि खण्ड नोहर की फर्म मैसर्स जय श्री कृष्ण मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट्स के संचालक जयप्रकाश पुत्र श्रवण कुमार पर 17 अक्टूबर 2022 को लिए गए घी का सैम्पल सब स्टैण्डर्ड पाए जाने पर चार लाख रुपए के जुर्माना लगाया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव की ओर से लिए गए घी के नमूनों को जांच के लिए बीकानेर स्थित खाद्य सुरक्षा व मानक प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला से निम्न गुणवत्ता सिद्ध होने पर चिकित्सा विभाग की तरफ से जुर्माने की कार्यवाही शुरु की गई। न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदीलाल मीना ने मैसर्स जय श्री कृष्ण मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट्स के संचालक जयप्रकाश को चार लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना राशि को जमा करवाने के लिए एक माह की समय सीमा दी गई है। Hanumangarh News

मिलावट करने वालों पर जारी रहेगी कार्यवाही | Hanumangarh News

सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने कहा कि खाद्य पदार्थों पर मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ चिकित्सा विभाग की कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता एवं अवधिपार सामग्री बेचने वाले वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नम्बर 01552-261190 अथवा राज्य स्तरीय व्हाट्सएप नम्बर 94628-19999 पर दें, ताकि जिले में शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही हो सके।

उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। इसके बाद रिपोर्ट आने पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं शिकायत करने वाले आम नागरिकों को शिकायत सही पाए जाने पर 51 हजार रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी शुद्ध, बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट आदि देखकर ही खाद्य पदार्थों का बेचान करें। Hanumangarh News

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