Supreme Court

‘स्पीकर की शक्तियों पर फिर से विचार करे सरकार’

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स्पीकर की निष्ठा एक दल के साथ जुड़ी होती है और वह निष्पक्ष नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से कहा है कि इस पर विचार करके कानून बनाया जाए। न्यायालय का कहना है कि स्पीकर किसी न किसी राजनीतिक दल का होता है

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