हमसे जुड़े

Follow us

21 C
Chandigarh
Wednesday, February 4, 2026
More
    Home अन्य खबरें सरकारी कर्मचा...

    सरकारी कर्मचारी चुनाव ऐजेंट बना तो होगी कानूनी कार्रवाई

    Kharkhoda News
    Kharkhoda News: सरकारी कर्मचारी चुनाव ऐजेंट बना तो होगी कानूनी कार्रवाई

    खरखोदा (सच कहूँ न्यूज)। Kharkhoda News: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी कर्मचारी जोकि सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, वह किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का चुनाव एजेंट नहीं बन सकता। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। Kharkhoda News

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के साथ ही देशभर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसकी पालना करना आम जनता के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का भी कर्तव्य है। चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के तौर पर कार्य नहीं कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्घ कारावास व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। Kharkhoda News

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने बारे हिदायतें जारी की गई हैं। इन हिदायतों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य हो सकता है और न ही इनसे संबंद्ध रख सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत वाहन अथवा रिहायशी मकान पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव चिन्ह नहीं लगा सकता है और न ही कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में भाग ले सकता है। किसी भी कर्मचारी का उक्त गतिविधियों में शामिल होना पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। Kharkhoda News

    यह भी पढ़ें:– शिखर शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आध्यात्मिक संध्या का आयोजन

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here