प्रशांत किशोर को मानहानि मामले में बेतिया अदालत का नोटिस, 28 जुलाई को पेश होने के निर्देश
बेतिया व्यवहार न्यायालय का प्रशांत किशोर को नोटिस
बेतिया (एजेंसी)। Bettiah News: पश्चिम चम्पारण व्यवहार न्यायालय ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ. संजय जायसवाल की ओर से दायर मानहानि वाद में सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई 2026 को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर प्रशांत किशोर या उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में मामले की सुनवाई एकपक्षीय (एक्स-पार्टी) के रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है। अदालती अभिलेखों के अनुसार, इससे पूर्व जारी सम्मन का कोई जवाब नहीं मिलने के बाद न्यायालय ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। यह मामला डैमेज सूट संख्या-2/2025 से संबंधित है, जिसे भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने बेतिया व्यवहार न्यायालय में दायर किया है। इस वाद में आरोप लगाया गया है कि प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक सभाओं, प्रेस वातार्ओं तथा अन्य मंचों से सांसद के विरुद्ध ऐसे बयान दिए, जिनसे उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। सांसद ने आरोपों को निराधार बताते हुए मानहानि और क्षतिपूर्ति की मांग की है।
