कार बाजार के मालिक व कर्मचारी के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा
हनुमानगढ़। बेची गई कार की एनओसी नहीं देने व बाद में धोखे में रखकर कार भी ले जाने और वापस नहीं लौटाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में कार बाजार के मालिक व उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। Hanumangarh News
पुलिस के अनुसार मेघराज (45) पुत्र धन्नाराम जाट निवासी चक आठ एसएसडब्ल्यू खेत रोही गुरुसर ने रिपोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया कि उसने टाउन में टिब्बी रोड स्थित श्री वाहेगुरु कार बाजार से 21 दिसम्बर 2023 को कार नम्बर एचआर 51 एयू 5900 खरीद की थी। यह कार रीतू सिंगला पत्नी राज सिंगला निवासी मण्डी डबवाली के नाम से थी। उसने कार 2 लाख 10 हजार रुपए में खरीद की थी और 2 लाख रुपए अदा कर दिए। शेष 10 हजार रुपए एनओसी देने पर अदा करने थे। लेकिन श्री वाहेगुरु कार बाजार के मालिक कुलदीप सिंह ने आज तक एनओसी नहीं दी। लगभग 7-8 माह पूर्व उसके पास कुलदीप सिंह के साथ काम करने वाला त्रिलोक सुथार पुत्र राजाराम सुथार निवासी कोहला आया और कहा कि उसे एक बार कार दे दो, कुलदीप सिंह ने मंगवाई है।
उसने विश्वास कर त्रिलोक सुथार को कार दे दी। उसके बाद त्रिलोक सुथार अब तक कार वापस लेकर नहीं आया। उसने त्रिलोक व कुलदीप सिंह से कई बार अपनी कार मांगी लेकिन वह आज-कल करते आ रहे हैं और कार वापस नहीं दे रहे। रुपए वापस मांगने पर रुपए भी नहीं दे रहे। पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात करने के आरोप संबंधी धाराओं के तहत अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान एएसआई राजवीर सिंह के सुपुर्द किया है। Hanumangarh News