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    अदालती आदेश अपलोड किये जाने संबंधी याचिका पर केन्द्र, दिल्ली सरकार को नोटिस

    Kairana News
    सांकेतिक फोटो

    नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनाये जाने वाले अदालती आदेशों को ऑनलाइन पोर्टल/ वेबसाइट पर अपलोड किये जाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र और दिल्ली सरकार से निर्धारित समय सीमा में जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने वकील संसेर पाल सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये। (Delhi News)

    सिंह ने याचिका में मांग की है कि रोजाना अदालती आदेशों को समय पर प्रकाशित करने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि प्रतिदिन अदालती आदेशाें को अपलोड न करना न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली के लिए चिंता का विषय है। यह जनहित में भी नहीं है। याचिका में कहा गया है कि आर्डर शीट ऑनलाइन पोर्टल/ वेबसाइट पर अपलोड न करने से वकीलों और मुवक्किलों को परेशानी होती है। उन्हें अदालतों में फाइलों को पढ़ना पड़ता है जिससे वकीलों, अदालतों और न्यायालय के कर्मियों का समय बर्बाद होता है। उच्च न्यायालय ने इस मामले को सूचीबद्ध कर लिया है और इस पर 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। (Delhi News)