नियम 134-ए : अब निजी स्कूलों को समय पर होगी फीस की प्रतिपूर्ति

Rule 134-A sachkahoon

दाखिला देने वाले स्कूल 15 अक्तूबर तक कर सकेंगे विभाग के आनलाइन पोर्टल पर आवेदन

सरसा(सच कहूँ/सुनील वर्मा)। शिक्षा विभाग द्वारा नियम 134-ए (Rule 134-A) के तहत विद्यार्थियों को दाखिला देने वाले निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति समय पर की जाएगी। जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने आनलाइन पोर्टल तैयार कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर नियम 134-ए के अंतर्गत कक्षा दूसरी से आठवीं तक दाखिल व प्रमोट हुए छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने के बारे में उचित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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तैयार किया गया आॅनलाइन पोर्टल

विभागीय आदेशों के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2021-22 के दौरान कक्षा दूसरी से आठवीं तक मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दाखिल व प्रमोट हुए छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए विभाग द्वारा आनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। जिन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपरोक्त नियम के तहत बीपीएल, ईडब्लयूएस श्रेणी के मेधावी छात्रों के प्रवेश कराए गए थे, वह विभागीय वेबसाइट दिए गए लिंक आनलाइन एप्लीकेशन फार क्लिंबिंग रिम्बर्समेंट आफ ग्रांट अंडर 134 ए पर अपना आवेदन कर सकते हैं।

संबंधित विद्यालयों द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2022 रखी गई है। स्कूल आॅनलाइन लिंक पर जाकर अपने स्कूल के मिस यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगइन करेंगे। तथा स्कूल प्रबंधक अपनी सुविधा या आवश्यकता अनुसार अंतिम तिथि 15 अक्तूबर तक छात्रों का विवरण दर्ज करते समय आवश्यक सुधार कर सकते हैं।

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विभागीय पत्र में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य केवल उन्हीं छात्रों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगे। जिनकी फीस प्रतिपूर्ति राशि उन्हें विभाग से प्राप्त नहीं हुई। अगर किसी स्कूल द्वारा फीस प्रतिपूर्ति हेतु ऐसे छात्रों का डाटा पुन: अपलोड किया जाता है। जिनकी क्लेम राशि वह पहले ही विभाग से प्राप्त कर चुका है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार स्कूल के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा 15 अक्तूबर के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय का क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।


‘‘जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्मप्रकाश मेहरा ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा नियम 134-ए के तहत विद्यार्थियों दो दाखिला देने वाले निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति समय पर की जाएगी।


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