Safety Rules

New Traffic Rules: केंद्र ने वाहनों के लिए कड़े सुरक्षा नियम अधिसूचित किए, अक्टूबर 2027 से 'एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइजर' अनिवार्य

केंद्र सरकार ने वाहनों की सुरक्षा के लिए नये नियम अधिसूचित किए हैं। इस नियम के तहत एक अक्टूबर 2027 से एम1-श्रेणी के यात्री वाहनों में 'एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइजर' लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
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