New Traffic Rules: केंद्र ने वाहनों के लिए कड़े सुरक्षा नियम अधिसूचित किए, अक्टूबर 2027 से 'एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइजर' अनिवार्य

केंद्र ने वाहनों के लिए कड़े सुरक्षा नियम अधिसूचित किए, अक्टूबर 2027 से 'एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइजर' अनिवार्य

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Traffic Rules: केंद्र सरकार ने वाहनों की सुरक्षा के लिए नये नियम अधिसूचित किए हैं। इस नियम के तहत एक अक्टूबर 2027 से एम1-श्रेणी के यात्री वाहनों में 'एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइजर' लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही टक्कर से सुरक्षा, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और 'इवेंट डेटा रिकॉर्डर' के मानकों के स्तर को बढ़ाने के लिए 2032 तक चरणबद्ध तरीके से लागू होने वाली समय-सीमा तय की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 21 अक्टूबर को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी कर 'मोटर वाहन अधिनियम, 1988' और 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989' के तहत वाहनों की सुरक्षा से जुड़े तकनीकी मानकों में संशोधन किया है।

संशोधित नियमों के अनुसार एक अक्टूबर 2027 से एम1-श्रेणी के यात्री वाहनों में 'आॅटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एआईएस -076' के तहत अनिवार्य इमोबिलाइजर लगाना जरूरी होगा। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति वाहन को स्टार्ट न कर सके। अधिसूचना में सामने और किनारे से होने वाली टक्करों के मामले में यात्रियों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े नियम तय किए गए हैं। नये मॉडलों के लिए इन्हें लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर 2027 और अन्य सभी संबंधित मॉडलों के लिए 1 अक्टूबर 2028 तय की गई है।

संशोधित 'आॅफसेट फ्रंटल कोलिजन स्टैंडर्ड' (एआईए-098, रिवीजन 1) और 'साइड-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड' (एआईएस-099, रिवीजन 1), अधिसूचित समय-सारणी के अनुसार पुराने मानकों की जगह लेंगे। मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एआईएस-100 (संशोधन 1) के तहत पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए संशोधित नियम पेश किए हैं, जो एक अक्टूबर 2028 से नये वाहन मॉडलों पर लागू होंगे। यह अधिसूचना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव महमूद अहमद द्वारा जारी की गई है।

 

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