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    चेक बाउंस के आरोपी को छह माह का साधारण कारावास

    Kairana
    Kairana चेक बाउंस के आरोपी को छह माह का साधारण कारावास

    कैराना। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर छह माह के साधारण कारावास व छह लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की समस्त राशि एक माह के अंदर मुकदमें के वादी को देने के आदेश दिए है।

    नसीम अहमद एडवोकेट व कुर्बान राणा एडवोकेट ने बताया कि उनके मुवक्किल शराफत अली पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम कुरमाली थाना बाबरी जनपद शामली(मुजफ्फरनगर) ने बाबरी थाने पर ईंट बनाने वाली फर्म कैडी ब्रिक्स सप्लाई सोनता, मुजफ्फरनगर व उसके पार्टनर अनवार अहमद व अन्सार अहमद पुत्रगण जलालुद्दीन निवासी ग्राम कैडी, थाना बाबरी जिला शामली(मुजफ्फरनगर) तथा शौकीन अली पुत्र यासीन निवासी मोहल्ला मंसूर खान, निकट इंदिरा मूर्ति कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर के खिलाफ चेक बाउंस के आरोप में धारा-138एनआई एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

    यह मामला कैराना स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मामले में आरोपी बनाए गए अन्सार अहमद व शौकीन अली की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी अनवार अहमद को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास व छह लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की समस्त राशि निर्णय सुनाए जाने के एक माह की समयावधि के भीतर मुकदमें के वादी शराफत अली को दिए जाने का आदेश दिए है। साथ ही, जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।