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    कातिलाना हमले के आरोप से बरी हुए सपा विधायक नाहिद

    कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। झिंझाना में बिजली विभाग के एसडीओ पर जानलेवा हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के प्रकरण में सपा विधायक नाहिद हसन समेत दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में अपना निर्णय सुनाया है।

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    गत 11 जुलाई 2019 को झिंझाना थाने में बिजली विभाग के एसडीओ नाजिम अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जब वह सिकंदरपुर बिजलीघर के निकट पहुंचे, तभी एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए रोक लिया और उसमें सवार चार लोगों ने उनके ऊपर डंडों से हमला कर दिया। इसके अलावा उनकी गाड़ी व मोबाइल भी तोड़ दिया गया। उनके साथ मौजूद टेक्नीशियन रविंद्र कुमार को मारपीट में चोटें आईं। पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 323, 332, 352, 353 व 427 के तहत दर्ज किया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि गत 19 जून 2019 को उनके द्वारा मॉर्निंग रेड की गई थी, जिसमें बिजली चोरी मिलने पर 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि विधायक नाहिद हसन ने एक उपभोक्ता के पक्ष में कार्रवाई न करने के संबंध में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसी को लेकर हमले की घटना की आशंका जताई गई थी।

    बाद में पुलिस ने मुकदमे में आईपीसी की धारा 307 व 120 बी की वृद्धि कर दी थी और कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के अलावा हैदर निवासी मोहल्ला पठानान झिंझाना का नाम भी शामिल कर लिया गया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट) के यहां विचाराधीन था। शुक्रवार को विधायक नाहिद हसन व हैदर न्यायालय में हाजिर हुए। न्यायालय ने विधायक नाहिद हसन व हैदर को दोषमुक्त करार दिया। विधायक के अधिवक्ता राशिद अली चौहान ने बताया कि अभियोजन पक्ष न्यायालय में साक्ष्यों को सिद्ध नहीं कर सका, जिस पर न्यायालय ने विधायक नाहिद हसन व हैदर को दोषमुक्त करार दे दिया है।

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