हमसे जुड़े

Follow us

16.1 C
Chandigarh
Sunday, February 22, 2026
More
    Home कारोबार स्टेट बैंक और...

    स्टेट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2.95 करोड़ का जुर्माना

    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक पर एक करोड़ रुपये का और ग्राहक संरक्षण के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुमार्ना ठोका है। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर जुर्माना करने की जानकारी दी। बैंक नियामक के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण स्टेट बैंक पर यह जुर्माना किया गया है। उस पर आरबीआई निर्देश 2016 का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गयी है।

    केन्द्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस जुर्माने का प्रभाव बैंक के किसी भी ग्राहक पर नहीं पड़ेगा और न:न ही ग्राहक सेवा में किसी तरह की कमी की जा सकेगी। केन्दीय बैंक ने एक ग्राहक के खाते की जाँच की जिसमें उसके निदेर्शों का पालन नहीं किये जाने का पता चला था। साथ ही यह भी पता चला कि धोखाधड़ी की सूचना उसके देर से दी गयी। इसके बाद स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया गया था और उसके स्पष्टीकरण के बाद केन्द्रीय बैंक ने एक करोड़ रुपये का जुमार्ना किया है।

    क्या है मामला

    विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर रिजर्व बैंक द्वारा ‘ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’, ‘बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश’ के साथ ‘बैंकों के क्रेडिट कार्ड संचालन’ और बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) – रिपोर्टिंग में संशोधन’ के साथ ‘बड़े सामान्य एक्सपोजर के केंद्रीय भंडार का निर्माण – बैंकों में’ पर जारी निदेशों के अननुपालन नहीं करने के लिए 1.95 करोड़ रुपये का जुमार्ना किया गया है।

    यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(आई) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिजर्व बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

     

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।