Haryana News: हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले, महिलाओं, अग्निवीरों और पत्रकारों के लिए कई अहम ऐलान

माइनिंग गार्ड के पद ग्रुप-सी में होंगे शामिल, गांवों में हर-हित स्टोर खोलना होगा आसान

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चंडीगढ़, 10 अक्टूबर (सच कहूँ न्यूज)। Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने, पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ाने और गांवों में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए परिवार की सालाना आय सीमा बढ़ाने, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-सी की कुछ सरकारी भर्तियों में परीक्षा से छूट देने और माइनिंग गार्ड के पद को ग्रुप-सी में शामिल करने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गांवों में हर-हित स्टोर खोलने की प्रक्रिया आसान करने, स्थानीय निकायों को विकास के लिए बजट देने की पुरानी व्यवस्था जारी रखने और सरकारी डिजिटल सेवाओं में बेहतर तालमेल के लिए प्रशासनिक बदलाव करने का भी फैसला लिया गया।

1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम

हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ अधिक महिलाओं तक पहुंचाने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी है। नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे। नई व्यवस्था में कम राशि लेने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत पहली किस्त पूरी राशि के रूप में लाभार्थी के बचत खाते में जमा होगी। दूसरे महीने से 1,100 रुपये सीधे बैंक खाते में आएंगे, जबकि बाकी 1,000 रुपये योजना के नियमों के अनुसार सरकार द्वारा संचालित आवर्ती जमा (आरडी) या सावधि जमा (एफडी) खाते में जमा किए जाएंगे। इसके अलावा, महिलाओं को हर महीने के बजाय हर तीन महीने में अपनी पहचान की पुष्टि करनी होगी। 

कुछ पदों पर शारीरिक परीक्षा से भी छूट

हरियाणा कैबिनेट ने राज्य की अग्निवीर नीति के तहत पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-सी के निर्धारित पदों पर सीधी भर्ती के दौरान तय परीक्षाओं से छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत वाइल्डलाइफ गार्ड, इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के कांस्टेबल, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के कांस्टेबल और फायर आॅपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक जांच परीक्षा और शारीरिक माप परीक्षा से भी छूट मिलेगी, जहां ये परीक्षाएं लागू होती हैं। यह राहत हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को राज्य की नीति के तहत दी जाएगी। भर्ती में आरक्षण और अन्य लागू नियमों का पालन किया जाएगा।

माइनिंग गार्ड के पद ग्रुप-सी में होंगे शामिल

कैबिनेट ने खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पद को ग्रुप-डी से ग्रुप-सी में बदलने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस बदलाव का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण और अन्य लाभ देने की राज्य सरकार की नीति को इस पद पर भी लागू करना है। इसके लिए विभाग के सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। सरकार के अनुसार, इस बदलाव से माइनिंग गार्ड का पद वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और पुलिस कांस्टेबल जैसे पदों की श्रेणी में आ सकेगा।

हारट्रोन अब सीआरआईडी के प्रशासनिक नियंत्रण में आएगा

कैबिनेट ने सिटिजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट (सीआरआईडी) को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने और हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हारट्रोन) को इसके प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की मंजूरी दी है। सीआरआईडी परिवार पहचान पत्र, डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस से जुड़े कामों की देखरेख करता है। इसके अलावा, हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक) और दृश्या का प्रशासन भी इसके जिम्मे है। हारट्रोन सरकारी विभागों को कंप्यूटर और अन्य तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने, तकनीकी सामान की खरीद, डिजिटल परियोजनाओं में सहायता और तकनीकी कर्मचारियों की सेवाएं देने का काम करता है। इसे सीआरआईडी के अधीन लाने से दोनों के कामकाज में तालमेल बढ़ेगा। कैबिनेट ने सरकारी विभागों के बीच काम के बंटवारे में दोहराव खत्म करने के लिए भी बदलावों को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था में हारट्रोन सहित सीआरआईडी के विभागीय कामकाज में कुल 19 विषय शामिल होंगे।

डीसी जमीन पट्टे पर देने की मंजूरी दे सकेंगे

हरियाणा सरकार ने गांवों में हर-हित स्टोर खोलने की प्रक्रिया आसान करने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत जिला उपायुक्त (डीसी) ग्राम पंचायत की साझा जमीन में से 20 वर्ग गज तक जगह हर-हित स्टोर के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दे सकेंगे। इससे छोटे भूखंडों के प्रस्तावों पर जिला स्तर पर फैसला हो सकेगा और स्टोर खोलने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से फ्रैंचाइजी के माध्यम से हर-हित स्टोर चलाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य में 5,000 स्टोर खोलने का है, जबकि फिलहाल करीब 1,400 स्टोर संचालित हैं। प्रत्येक स्टोर के लिए लगभग 20 वर्ग गज जमीन की जरूरत होती है। पहले ऐसे पट्टे के लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। 

विकास कार्यों के लिए पुरानी बजट व्यवस्था जारी रहेगी

हरियाणा सरकार ने अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें मिलने तक गांवों और शहरों की स्थानीय संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए मौजूदा व्यवस्था के तहत धनराशि देने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2026-27 से लागू इस व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के अपने कर राजस्व का 7 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, सातवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट मिलने तक छठे राज्य वित्त आयोग के नियम लागू रहेंगे। 

हरियाणा में मीडिया कर्मियों की आर्थिक सहायता दोगुनी

हरियाणा में पात्र मीडिया कर्मियों को आपात स्थिति में मिलने वाली आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। बैठक में हरियाणा मीडिया पर्सनल वेलफेयर फंड एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम में बदलाव को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था के तहत बीमारी, मृत्यु, दुर्घटना या अन्य आपात स्थितियों में पात्र मीडिया कर्मियों, उनके आश्रितों और कानूनी उत्तराधिकारियों को बढ़ी हुई सहायता मिल सकेगी। हालांकि, योजना की पात्रता और अन्य नियम पहले की तरह ही रहेंगे।

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