हमसे जुड़े

Follow us

20.5 C
Chandigarh
Monday, March 2, 2026
More
    Home राज्य दिल्ली/यूपी सुप्रीम कोर्ट...

    सुप्रीम कोर्ट की नसीहत: चुनाव आयोग मीडिया की शिकायत करें बंद

    Supreme Court
    समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट समीक्षा याचिका पर 28 नवंबर को करेगा सुनवाई

    सुनवाई के वक्त की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग पर रोक से ‘सुप्रीम’ इनकार

    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ‘कठोर’ करार दिया है, लेकिन इसे हटाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया, क्योंकि यह न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है। शीर्ष अदालत ने, साथ ही, न्यायालय की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणी कठोर जरूर है लेकिन उसे हटाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह टिप्पणी आदेश का हिस्सा नहीं है। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर कहा कि बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियों की गलत व्याख्या किए जाने की आशंका होती है।

    रिपोर्टिंग करने से रोकना प्रतिगामी कदम होगा

    न्यायालय ने मीडिया को न्यायिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकने से इनकार करते हुए कहा कि मीडिया को अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने का अधिकार है। मीडिया को सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोका नहीं जा सकता।

    खंडपीठ ने कहा, ‘संविधान का अनुच्छेद 19 न केवल आम नागरिक को, बल्कि मीडिया को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों को टिप्पणियां करने और मीडिया को टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकना प्रतिगामी कदम होगा।

     

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।