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    हत्या के दोषी को उम्रकैद और 1.05 लाख जुर्माने की सजा

    Kaithal
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    कैथल (सच कहूं न्यूज) अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी को उम्र कैद और 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने जुर्माना राशि में से एक लाख रुपए पीडि़त परिवार को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश भी दिए हैं। दोषी गांव सिरमोर का रहने वाला सुनील उर्फ झब्बल है। मामले में कुल 12 गवाह पेश हुए।

    इस बारे में गोविंद निवासी गांव सिसमोर ने थाना तितरम में आरोपी के खिलाफ 18 जून 2022 को मुकदमा दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता गोविंद व उसके पिता भीम सिंह खेत में काम करने गए थे। उनके खेत के साथ लगते खेत जयपाल, प्रदीप, मंदीप व सुनील, संदीप निवासी सिसमौर के हैं। भीम सिंह ने सांझी मेड को काटने का विरोध किया तो उसको जयपाल ने पकड़ लिया और सुनील, संदीप, मंदीप, प्रदीप ने भीम सिंह को कस्सी, गंडासी, डंडे मारे। शोर सुनकर गोविंद व सोनु मौके पर आए तो सभी आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद वे भीम सिंह को ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल कैथल ले जहां ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गोविंद की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया।

    जांच के दौरान जयपाल, प्रदीप, मंदीप और संदीप के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिले इसलिए उनको मुकदमे से बाहर कर दिया गया। पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज रितु वाईके बहल ने अपने 37 पन्नों के फैसले में सुनील उर्फ झब्बल को हत्या का दोषी पाया तथा उसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।