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Sunday, March 1, 2026
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    Indian Railway News: रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने किया नया किराया ढांचा लागू, लंबी दूरी की यात्राओं में मामूली बढ़ोतरी

    Indian Railway News
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    Railway New Fare Structure: नई दिल्ली। रेल यात्रियों के लिए संशोधित यात्री शुल्क व्यवस्था शुक्रवार से प्रभावी हो गई है। नए ढांचे के तहत स्लीपर, फर्स्ट क्लास और साधारण श्रेणी में उपनगरीय क्षेत्रों से बाहर की यात्राओं के लिए प्रति किलोमीटर एक पैसे की बढ़ोतरी की गई है। रेल मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले का मकसद यात्रियों की वहन क्षमता बनाए रखते हुए वित्तीय संतुलन सुनिश्चित करना है। Indian Railway News

    रेलवे ने गैर-एसी साधारण (गैर-उपनगरीय) सेवाओं में सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास के किराए को दूरी के आधार पर चरणबद्ध रूप से संशोधित किया है। सेकंड क्लास साधारण में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ताकि कम दूरी और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

    नई व्यवस्था के अनुसार, 216 से 750 किलोमीटर की यात्रा पर किराए में पांच रुपये की वृद्धि होगी। 751 से 1,250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए दस रुपये, 1,251 से 1,750 किलोमीटर के बीच पंद्रह रुपये और 1,751 से 2,250 किलोमीटर तक की यात्रा पर बीस रुपये अतिरिक्त देने होंगे। Indian Railway News

    सीजन टिकटों पर इस बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

    मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उपनगरीय रेल सेवाओं और सीजन टिकटों पर इस बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वह उपनगरीय मार्ग हों या गैर-उपनगरीय। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी तथा एसी दोनों श्रेणियों—जैसे स्लीपर, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी थ्री टियर, एसी टू टियर और एसी फर्स्ट क्लास—में प्रति किलोमीटर दो पैसे की सीमित बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के अनुसार, लंबी दूरी की यात्राओं पर इसका असर बेहद मामूली होगा। उदाहरण के तौर पर 500 किलोमीटर की नॉन-एसी मेल या एक्सप्रेस यात्रा पर लगभग दस रुपये अधिक चुकाने होंगे।

    तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल सहित अन्य प्रमुख ट्रेन सेवाओं के बेसिक किराए को स्वीकृत श्रेणीवार वृद्धि के अनुरूप संशोधित किया गया है। जहां लागू हो, सामान्य गैर-उपनगरीय सेवाओं में भी यही दरें प्रभावी होंगी।

    रेलवे ने यह भी साफ किया है कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार और अन्य अतिरिक्त शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीएसटी की गणना मौजूदा नियमों के अनुसार ही जारी रहेगी और किराए को पहले की तरह राउंड ऑफ किया जाएगा। संशोधित किराए केवल 26 दिसंबर 2025 या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होंगे, जबकि पहले से जारी टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। नए किराया दरों को दर्शाने के लिए स्टेशनों पर किराया सूची को अद्यतन किया जाएगा। Indian Railway News