मुंबई के 73 किग्रा हेरोइन बरामदगी मामले में वांछित तीन ड्रग तस्कर गुरदासपुर से गिरफ्तार

Hanumangarh News
फायर करने के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

गुरदासपुर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर शुरू की गई तस्करी के खिलाफ जंग को पंजाब पुलिस द्वारा मुंबई के न्हावा शेवा पोर्ट से 72.5 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी में वांछित तीन हाई-प्रोफाइल ड्रग तस्करों को गुरदासपुर से गिरफ्तार करने में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को सफेद संगमरमर की टाइलों वाले कंटेनर के दरवाजे में छुपाकर रखा गया प्रतिबंधित पदार्थ जुलाई 2022 में पंजाब पुलिस और एटीएस मुंबई की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से बरामद किया गया था।

कंटेनर को दिल्ली के एक आयातक द्वारा आयात किया गया था। गिरफ्तार लोगों की पहचान अमृतसर के गांव पंडोरी निवासी गुरविंदर सिंह उर्फ ??महक (27), तरनतारन के गांव भीखीविंड निवासी गुरसेवक सिंह उर्फ सेवक (25) और अमृतसर के गांव महवा के मंजीत सिंह उर्फ सोनी (34) के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति पंजाब में एक उच्च-स्तरीय सीमा पार और अंतरराज्यीय नशीली दवाओं की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल थे।

क्या है मामला

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि विश्वसनीय इनपुट के बाद, गुरदासपुर पुलिस ने बुधवार शाम एक विशेष अभियान शुरू किया और गुरदासपुर के धारीवाल क्षेत्र में अमृतसर-जम्मू राजमार्ग पर एक एसयूवी महिंद्रा थार को रोककर आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वाहन की तलाशी के दौरान एक रिवॉल्वर, नौ एमएम के छह कारतूस और 32 बोर के छह कारतूस भी बरामद किया है। इससे पहले, मुंबई एटीएस ने दिल्ली से आरोपी हरसिमरन सेठी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी, जिसने खेप का आदेश दिया था और उसके सहयोगी मोहिंदर सिंह राठौर, जो एक क्लियरिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा था। डीजीपी ने कहा कि जांच के दौरान, मुंबई एटीएस ने इन तीन गिरफ्तार व्यक्तियों- गुरविंदर सिंह, गुरसेवक सिंह और मंजीत सिंह को नामित किया था, जो कंटेनर प्राप्त करने वाले थे।

गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक हिलोरी ने बताया कि आरोपी गुरविंदर सिंह और मंजीत सिंह को भी अमृतसर ग्रामीण पुलिस को हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित था, जिसमें उन्होंने अक्टूबर 2020 में जिला अमृतसर ग्रामीण की पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। इस संबंध में मामला पहले ही चल चुका था। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307, 353, 186, और 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अमृतसर के पुलिस स्टेशन लोपोक में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब और अन्य राज्यों में नशीले पदार्थों की तस्करी के इस नेटवर्क का पदार्फाश करने के लिए जांच की जा रही है।

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